इलाहाबाद। बाहुबली विधायक राजा भैया की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली है। एसीजेएम कोर्ट ने राजा भइया व उनकी पत्नी समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इन पर आरोप है कि ये दूसरे के नाम पर बैंक में खाता खुलवाकर कालेधन को सफेद करते थे। आश्चर्य की बात यह है कि यह मुकदमा राजा भैया के पूर्व जनसम्पर्क अधिकारी की वजह से दर्ज हो रहा है। जिसने पुलिस स्टेशन में कार्यवाही न होने पर न्यायलय की शरण ली थी। कोर्ट में पेश सबूतों के आधार पर न्यायलय ने यह फैसला सुनाया है।
काले धन को सफ़ेद करने का आरोप
राजा भैया के पूर्व जनसम्पर्क अधिकारी रहे राजीव यादव ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए बताया कि मार्च में काम छोड़ देने बाद राजा भैया, उनकी पत्नी, सहयोगी रोहित व मोनिका ने साजिश रचकर बहराइच के एक्सिस बैंक में खाता संख्या 757010100000684 उसके नाम से खोला। उसके नाम से खोले गए फर्जी खाते से काले धन को सफेद करने का कृत्य किया गया। राजीव यादव ने कोर्ट को यह भी बताया की इसकी शिकायत उसने थाना दरगाह शरीफ में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
मुकदमा दर्ज होने के साथ जांच
मामले में एसीजेएम कोर्ट ने बैंक से सम्बंधित कागजात आदि का अवलोकन किया तो मामला काफी संगीन नजर आया। जिसके बाद कोर्ट ने दरगाह शरीफ एसओ को केस दर्ज करके विवेचना किए जाने के आदेश दिया हैं। कोर्ट ने अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विवेचना अधिकारी मामले की आख्या न्यायालय को भी प्रेषित करें। अब राजा भैया उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह, बहराइच निवासी रोहित प्रताप व उनकी पत्नी मोनिका व बैंक मैनेजर के विरुद्ध जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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