मथुरा। मथुरा में सिविल कोर्ट में ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान और अन्य की ओर से कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए तीसरी याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी। युनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल, धर्म रक्षा संघ प्रमुख सौरभ गौड़ और वकील राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह सहित याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह समिति के बीच 1968 का समझौता अवैध था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने दावा किया कि सेवा संघ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं था, क्योंकि पूरी भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है।
पहले की दो याचिकाएं लखनऊ की एक वकील रंजना अग्निहोत्री और श्रीकृष्ण विराजमान ने दायर की थी। याचिकाओं पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी।
इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास अब कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के समर्थन में एक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगा।
न्यास प्रमुख आचार्य देव मुरारी बापू ने कहा कि 23 राज्यों के 500 से अधिक संत और द्रष्टा इस वर्ष जुलाई में गठित न्यास में शामिल हुए हैं।
लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरि ने कहा कि समस्या का समाधान जन अभियान के माध्यम से ही संभव है।
--आईएएनएस
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