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ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

Allahabad High Court reserves order on ASI survey of Gyanvapi Masjid - Allahabad News in Hindi

प्रयागराज।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी, तब तक एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगी रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रखा है और तब तक सर्वे के लिए रोक लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अंजुमन मस्जिद समिति ने मंगलवार को हाई कोर्ट में वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें एएसआई को मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश 4 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था, जो मस्जिद परिसर के अंदर सालों भर पूजा करने की मांग करते हुए जिला न्यायालय के समक्ष एक केस दायर किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एएसआई सर्वेक्षण पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी थी।
बुधधवार को मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई द्वारा किए जाने वाले सर्वे पर "गहरा संदेह" व्यक्त किया।
एएसआई की ओर से पेश एएसजी अदालत को प्रस्तावित सर्वेक्षण की सटीक पद्धति के बारे में समझाने में विफल रहे, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने मौखिक टिप्पणी की।
हालांकि सरकारी वकील ने पीठ से कहा कि वह संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) पद्धति का उपयोग करेगा, लेकिन अदालत को इस पर भरोसा नहीं हुआ।
अदालत के एक अन्य प्रश्न पर, सुनवाई के दौरान उपस्थित एएसआई के एक अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोके जाने से पहले उसने सोमवार को सर्वेक्षण का केवल 5 प्रतिशत ही पूरा किया था। एएसआई ने आश्वासन दिया कि संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

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Web Title-Allahabad High Court reserves order on ASI survey of Gyanvapi Masjid
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