• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों के नामों का ब्यौरा मांगा

Allahabad High Court sought details of names of policemen posted on the roads - Allahabad News in Hindi

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे सभी यात्रियों का मास्क पहनना सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों के नाम सौंपे। लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने हलफनामे में यह कहने के बाद कि सभी सड़कों पर हर दो किमीटर पर दो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, अदालत ने यह आदेश जारी किया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कोविड-19 पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा दायर अनुपालन के हलफनामे से, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 300 लोग हर दिन संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि हम पुलिस प्रशासन के ईमानदार प्रयासों की सराहना करते हैं लेकिन हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि चीजें अब नियंत्रण में हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आगे और प्रयास किए जाने चाहिए।"

अदालत ने आगे कहा, "भले ही एडिशनल एडवोकेट ने कहा कि परीक्षण भी हर दिन बढ़ रहा है, हमने पाया कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। हम पाते हैं कि ट्रैकिंग ठीक से नहीं की जा रही। लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में कमी आनी चाहिए और यह तभी हो सकता है जब उचित ट्रैकिंग हो। सभी को मास्क पहना सुनिश्चित करने के लिए उचित पुलिसिंग की आवश्यकता है।"

इसके अलावा, अदालत ने लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ के जिला प्रशासन को यह देखने के लिए निर्देशित किया कि इन जिलों में खुले में कोई भी भोजन नहीं खाया जाए।

पुलिस आयुक्त, लखनऊ, जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ, पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्ध नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा अनुपालन का हलफनामा दायर किया गया।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Allahabad High Court sought details of names of policemen posted on the roads
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: allahabad high court, up news, up hindi news, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, allahabad news, allahabad news in hindi, real time allahabad city news, real time news, allahabad news khas khabar, allahabad news in hindi
Khaskhabar UP Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

उत्तर प्रदेश से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved