प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला प्रयागराज में स्नानघाटों पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रिन्ट मीडिया द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम, नियत व कोर्ट के आदेश से घाट से 100 मीटर के क्षेत्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गई है। इसके बावजूद अखबारों में स्नान करती महिलाओं के फोटोग्राफ छापे जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया भी दिखा रही है, कोर्ट ने कुंभ मेलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मीडिया को कोर्ट के आदेश की जानकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दे। याचिका की सुनवाई की तिथि 5 अप्रैल नियत करते हुए मेलाधिकारी से याचिका पर जवाब मांगा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता अतीत कुमार राय की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने एक अखबार में नहाती युवती की फोटो छपी होने पर कहा कि सभी अखबारों में ऐसे फोटोग्राफ छप रहे हैं।
मीडिया विजुअल दिखा रहा है। कोर्ट ने अखबार को याचिका का हिस्सा बना दिया है और मेला प्राधिकरण के अधिवक्ता कार्तिकेय राय से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश की सूचना मेलाधिकारी को फोन से देकर अनुपालन कराने को कहे। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने स्नान घाट से 100 मीटर एरिया में फोटो खीचने पर रोक लगाई है।
उप्र मेला प्राधिकरण अधिनियम में भी घाट पर फोटोग्राफ लेने पर प्रतिबन्ध लगाया है। कोर्ट ने मीडिया को स्नान घाटों की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने पर रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। याचिका में स्नान घाटों पर फोटोग्राफ पर रोक के आदेश का कुम्भ मेले में पालन कराने की मांग की गई है।
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