• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली की जमानत की खारिज

Allahabad High Court rejected the bail of Atiq Ahmeds son Ali - Allahabad News in Hindi

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के एक मामले में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अली फिलहाल नैनी जेल में बंद है। अदालत ने अली को बनाने वाला माफिया डॉन करार दिया, क्योंकि उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में भी आ चुका है।

अदालत ने कहा, अगर वह जेल से बाहर आता है, तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा होगा।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, आरोपी आवेदक अली अहमद खुद माफिया डॉन बन रहा है, क्योंकि उसकी भूमिका उमेश पाल की हत्या में सामने आई है।

अली और उसके पिता अतीक के आपराधिक इतिहास पर कड़ा प्रहार करते हुए, अदालत ने कहा, आरोपी-आवेदक सबसे खूंखार अपराधियों और माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है, जिस पास सौ से अधिक हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, फिरौती, संपत्ति हथियाने और अन्य जघन्य अपराधों के केस दर्ज हैं।

वर्तमान जमानत अर्जी अली के खिलाफ 31 दिसंबर, 2022 को प्रयागराज जिले के करेली पुलिस स्टेशन में हत्या, जबरन वसूली और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले से संबंधित है।(आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Allahabad High Court rejected the bail of Atiq Ahmeds son Ali
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: allahabad high court, atiq ahmed, prayagraj, uttar pradesh, ali ahmed, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, allahabad news, allahabad news in hindi, real time allahabad city news, real time news, allahabad news khas khabar, allahabad news in hindi
Khaskhabar UP Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

उत्तर प्रदेश से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved