प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर विरोध प्रदर्शन की मांग वाली एक याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह कानून व व्यवस्था बनाए रखे। यह फैसला फिरोजाबाद के मोहम्मद फुरकान द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिन्होंने पुलिस द्वारा सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कोर्ट के इस फैसले से राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा है।
--आईएएनएस
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