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पीएम केयर्स फंड की वैधता पर केंद्र, एनडीएमए को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस

Allahabad High Court notice to Centre, NDMA on validity of PM Cares Fund - Allahabad News in Hindi

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) और आपातकालीन स्थिति में नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम केयर फंड) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को नोटिस जारी किया है। समीक्षा याचिका में पीएम केयर फंड और पीएमएनआरएफ को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, क्योंकि पहले से ही आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) है, जो केंद्र सरकार द्वारा गठित है और 2005 अधिनियम के तहत एक वैधानिक कोष है। यह कोविड-19 जैसे संकट से निपटने के लिए जरूरी है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी, जब केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही एक वैधानिक सार्वजनिक विश्वास, यानी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) है, तो पीएमएनआरएफ ने अपनी उपयोगिता, आवश्यकता और प्रभावकारिता खो दी है और अपने हितों के टकराव के कारण एनडीआरएफ बेकार और बेमानी हो गया है।

दिव्य पाल सिंह द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 31 अगस्त, 2020 को पीएम केयर फंड की वैधता को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था।

इसके बाद उच्च न्यायालय के 31 अगस्त के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुनर्विचार याचिका दायर करके पहले उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए कहा, आगे उसे फिर से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी, अगर वह समीक्षा में उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित है।

याचिकाकर्ता ने पीएम केयर फंड को कानूनी रूप से अस्थिर घोषित करने की मांग की थी, क्योंकि 'सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि को पीएम केयर फंड के बैंक खाते में गुप्त रूप से डाला गया है, जो स्वभाव से गैर-पारदर्शी, अपारदर्शी और गैर-जवाबदेह है'।

याचिका में कहा गया है कि इसके अलावा, यह आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर है, कैग द्वारा अनऑडिट किया गया है और सार्वजनिक दृष्टिकोण और जांच से पूरी तरह छिपा हुआ है।

याचिकाकर्ता ने मांग की कि उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को निर्देश दे सकता है कि वह बड़े पैमाने पर जनता के लिए पीएम केयर फंड के खातों, गतिविधि और व्यय विवरण का पूरा खुलासा करे, वांछनीय रूप से, सभी को देखने के लिए सरकारी वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करके और खातों को नियमित रूप से अपडेट किया जाना है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने न्याय और बड़े पैमाने पर जनता के हित में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा पीएम केयर फंड के ऑडिट का निर्देश देने का अनुरोध किया।
--आईएएनएस

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Web Title-Allahabad High Court notice to Centre, NDMA on validity of PM Cares Fund
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