प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 जून, 2022 को प्रयागराज के अटाला में शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम्प को जमानत दे दी है। जावेद के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जावेद को एक चेतावनी के साथ जमानत दी कि वह ऐसा कोई संदेश पोस्ट न करे जो सामाजिक सद्भाव या राष्ट्रीय एकता को बाधित करता हो।
प्रयागराज जिले के करेली थाने में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में अदालत ने 28 जनवरी को जावेद को जमानत दी थी।
आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी ने तर्क दिया कि जावेद 10 जून, 2022 से जेल में बंद है और इसी तरह के कई आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए वह भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
नकवी ने आगे कहा कि आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है जो देश की एकता और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द को अपने दिल के बहुत करीब रखता है।
वकील ने कहा, आवेदक ने न तो कोई मैसेज पोस्ट किया है और न ही पोस्ट करेगा, जो समाज में सामाजिक सद्भाव को बाधित करे।
जावेद और कुछ अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की आईपीसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।(आईएएनएस)
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