• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 2

12460 टीचर भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अमरीष मनीष शुक्ला ,इलाहाबाद । उत्तर प्रदेश में चल रही टीचर भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह भर्ती प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तौर पर 12460 पद पर की जा रही थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चयन प्रक्रिया में क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स के निर्धारण की प्रक्रिया उलझी हुई है। अभ्यार्थी के अंको को जोड़ने का एक समान मानक हो। जिससे न सिर्फ पारदर्शिता की शर्त पूरी होगी। बल्कि चयन प्रक्रिया में उत्पन्न हुई समस्या दूर होगी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अंकों के जोड़ का नया मानक तैयार होने तक कोई चयन न किया जाये। इस बावत सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को नये सिरे से चयन किये जाने का आदेश दिया गया है । क्या है समस्या

यूपी में चल रही 12460 सहायक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया के स्थगित होने के पीछे अभ्यार्थियों का सही ढंग से पात्रता हासिल न कर पाना है। दरअसल चयन प्रक्रिया में बीटीसी 2012 और 2013 के अभ्यर्थियों का क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स की गणना अलग अलग की जा रही थी। यानी की एक ही कोर्स किये जाने के बावजूद उन्हे क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स का एक समान लाभ नहीं मिल रहा था और यह सब विभाग की भर्ती प्रक्रिया में लागू नयी गाइड लाइन के चक्कर में हो रहा था। इसी बावत 2012 बैच के अभ्यर्थी ज्ञानचन्द्र व अन्य ने याचिका दाखिल की थी।
क्या है गाइड लाइन
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनवाई की। तो उनके समझ गाइड लाइन का जिक्र किया गया। दरअसल 20 दिसंबर 2016 को 12460 पदों पर सहायक शिक्षक की भर्ती के ल‍िए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने गाइडलाइन जारी की गई । जिसमें 2012 में प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत) वालों को 12 अंक। द्वितीय श्रेणी (59 से 48) प्रतिशत को 6 अंक । तृतीय श्रेणी (47 से 33 प्रतिशत) वालो को 3 अंक का क्वालिटी प्वाइंट देने का प्रावधान तय हुआ। लेक‍िन 2013 का बैच जब आया तो नियम बदल गया। दरअसल 2013 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के बजाए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया। जिसके चलते ग्रेड `ए` (80 प्रतिशत) । ग्रेड `बी` (79 से 65 प्रतिशत) । ग्रेड `सी` 65 से 50 प्रतिशत का नियम बना। परन्तु समस्या तब उत्पन्न हुई जब इन्हे क्वालिटी प्वाइंट देना हुआ। क्योकि ग्रेड `बी` के लोगों को 12 प्वाइंट दे दिये गये। इससे 2012 बैच के अभ्यर्थियों को सीधे सीधे झटका लग रहा था।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-allahabad High Court forbids recruitment of 12460 teachers
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: allahabad, high court, forbids, recruitment, 12460 teachers, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, allahabad news, allahabad news in hindi, real time allahabad city news, real time news, allahabad news khas khabar, allahabad news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

उत्तर प्रदेश से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved