• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 2 उप-जातियों को शामिल करने पर लगाई रोक

Allahabad High Court bans the inclusion of two sub-castes in the Scheduled Tribes category - Allahabad News in Hindi

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत दो गोंड उपजातियों नायक और ओझा को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में शामिल किया गया था। नायक जन सेवा संस्थान द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने कहा कि यूपी सरकार को गोंड जाति के उप जाति नायक और ओझा को गोंड जाति की श्रेणी में आने के लिए संदर्भित करने का अधिकार नहीं है। अनुसूचित जनजाति (एसटी), इस प्रकार कुछ जातियों को एसटी के रूप में अधिसूचित करने वाली केंद्र सरकार की 2003 की अधिसूचना की व्याख्या या प्रतिस्थापन करती है।

रिट याचिका में, याचिकाकर्ता की दलील थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में घोषित करने वाली अधिसूचना जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसके अनुसार, एक गजट अधिसूचना उत्तर प्रदेश राज्य के 13 जिलों के लिए कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए 8 जनवरी, 2003 को जारी किया गया था।

15 जुलाई, 2020 को राज्य सरकार द्वारा 2003 की एक अधिसूचना के अनुसार राज्य के 13 जिलों में कुछ जातियों का नामकरण करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें आगे कहा गया है कि गोंड की दो उपजातियां, यानी नायक और ओझा को एसटी की श्रेणी में शामिल किया जाए।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Allahabad High Court bans the inclusion of two sub-castes in the Scheduled Tribes category
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: allahabad high court, st category, 2 sub-castes, barred from inclusion, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, allahabad news, allahabad news in hindi, real time allahabad city news, real time news, allahabad news khas khabar, allahabad news in hindi
Khaskhabar UP Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

उत्तर प्रदेश से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved