प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महोबा जिले के एक व्यक्ति को एक महिला के अपहरण, बलात्कार और शादी के जरिए अवैध रूप से धर्म परिवर्तन के कथित मामले में जमानत दे दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमूर्ति राहुल चतुवेर्दी ने मुन्ना खान की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए आदेश पारित किया।
महोबा के कोतवाली नगर थाने में 4 मार्च को खान और उसकी बहन के खिलाफ धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले यूपी के अध्यादेश, 2020 की धारा 3, 5(1)के तहत महिला के कथित अपहरण, बलात्कार और धर्म परिवर्तन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि कथित पीड़िता और खान महोबा के एक ही इलाके में रहते थे।
प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने पीड़िता की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो लिए थे और पिछले चार वर्षों से ब्लैकमल कर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। (आईएएनएस)
हाईकोर्ट ने पूछा, अमृतपाल को छोड़कर सभी को कैसे गिरफ्तार किया गया?
हर किसी को बोलने का अधिकार : राहुल गाँधी
के. कविता ने ईडी को लिखा पत्र, निजता के अधिकार का मुद्दा उठाया
Daily Horoscope