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लव जिहाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत

Allahabad HC grants bail in love jihad case - Allahabad News in Hindi

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महोबा जिले के एक व्यक्ति को एक महिला के अपहरण, बलात्कार और शादी के जरिए अवैध रूप से धर्म परिवर्तन के कथित मामले में जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति राहुल चतुवेर्दी ने मुन्ना खान की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए आदेश पारित किया।

महोबा के कोतवाली नगर थाने में 4 मार्च को खान और उसकी बहन के खिलाफ धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले यूपी के अध्यादेश, 2020 की धारा 3, 5(1)के तहत महिला के कथित अपहरण, बलात्कार और धर्म परिवर्तन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि कथित पीड़िता और खान महोबा के एक ही इलाके में रहते थे।

प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने पीड़िता की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो लिए थे और पिछले चार वर्षों से ब्लैकमल कर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। (आईएएनएस)

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Web Title-Allahabad HC grants bail in love jihad case
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