एएसआई ने याचिकाकर्ताओं के दावे पर भी सवाल खड़े किए हैं। एएसआई ने कोर्ट
में दी अपनी दलील में कहा, ताजमहल एक इस्लामिक ढांचा है, जबकि अपील करने
वाले दूसरे धर्म के हैं। स्मारक पर कोई भी धार्मिक गतिविधि पहले कभी नहीं
हुई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए
मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की है। ये भी पढ़ें - क्राइम पेट्रोल देख कर बनाया प्लान फिर ढाई साल के मासूम को चाची ने ही मार डाला
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