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कोर्ट ने दिया ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने का आदेश, सीआरपीएफ तैनात

Court orders sealing of Vazukhana of Gyanvapi Masjid, CRPF deployed - Agra News in Hindi

वाराणसी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित वजूखाना को सोमवार को सील कर दिया गया। साथ ही सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती का आदेश दिया। वादी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि सोमवार को सर्वे के दौरान शिवलिंग मस्जिद कॉम्पलेक्स में पाया गया। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ऐसे में सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें।

जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। अदालत ने इसी आवेदन पर लगभग साढ़े 12 बजे सुनवाई की। शिवलिंग जिस स्थान पर पाया गया उसे अविलंब सील करने का आदेश दिया। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। इसके अलावा डीएम, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट की उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूर्णत: व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।

कोर्ट ने वजूखाना को तत्काल सील करने और सुरक्षा के लिए कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम प्रोटोकॉल, डीसीपी सुरक्षा और सीआरपीएफ कमांडेंट की मौजूदगी में सील करने की कार्यवाही पूरी की गई। वजूखाना को सीआरपीएफ के हवाले भी कर दिया गया है। सीआरपीएफ की टीम अब मस्जिद के अंदर वजूखाना के पास ही तैनात कर दी गई है।

कोर्ट के आदेश पर लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ और पूरा भी कर लिया गया। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यहां स्थित वजूखाना में शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष ने तत्काल इसकी जानकारी अदालत को भी दी और शिवलिंग की सुरक्षा की मांग की। इस पर अदालत ने डीएम को आदेश दिया कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसे तत्काल सील कर दें। किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती का भी आदेश दिया।

इस मामले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है।

कोर्ट ने शिवलिंग की जगह को सील करने के आदेश के साथ ही साथ ही अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। कोर्ट से आदेश की कापी मिलते ही अधिकारियों की टीम सीआरपीएफ के साथ मस्जिद के अंदर स्थित वजूखाना पर पहुंची और उसे सील करने की कार्रवाई पूरी की गई।

--आईएएनएस

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Web Title-Court orders sealing of Vazukhana of Gyanvapi Masjid, CRPF deployed
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