आगरा । यौन अपराध से बच्चों के विशेष संरक्षण (पोक्सो) वाली अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कम से कम सजा की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। उसने परिवार में बुजुर्ग मां की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होने का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की गई थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
रिपोर्टों के मुताबिक, पेशे से मजदूर, आरोपी ने अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में, अपनी 12 साल की बेटी के साथ 2015 में 10 दिनों तक दुष्कर्म किया था। पत्नी अपनी बहन की देखभाल करने गई थी जिसकी सर्जरी हुई थी।
मामला तब सामने आया जब लड़की की मां घर लौटी और अपनी बेटी को उदास और गुमसुम पाया।
घटना के बारे में जानने के बाद, उसने 10 जून 2015 को आगरा के जगदीशपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पोक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी.के. जायसवाल ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा, "एक सभ्य समाज में, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का अमानवीय, निंदनीय और शर्मनाक काम कर सकता है।"
--आईएएनएस
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