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केटीआर ने अपमानजनक टिप्पणी के लिए बंडि संजय को कानूनी नोटिस भेजा

KTR sends legal notice to Bandi Sanjay for derogatory remarks - Hyderabad News in Hindi

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडि संजय कुमार को मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा था कि केटीआर ड्रग्स लेते हैं और फोन टैपिंग में शामिल हैं।
केटीआर के वकील ने बंडि संजय को कानूनी नोटिस भेजकर सात दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।

केंद्रीय मंत्री से यह भी कहा गया है कि वह रामा राव या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण या तुच्छ हरकत से बचें।

नोटिस में कहा गया है कि अगर बंडि संजय मांग पूरी करने में विफल रहते हैं, तो रामा राव उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

नोटिस में बंडि संजय के 19 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केटीआर ड्रग्स लेते हैं और उन्होंने मंत्री रहते हुए फोन टैपिंग का काम किया था। उन्होंने केटीआर के पिता के. चंद्रशेखर राव पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से आरोप लगाए गए थे।

नोटिस में बयान का हवाला दिया गया है जिसमें भाजपा नेता ने कहा था कि केटीआर के माता-पिता को आकर कसम खाकर कहना चाहिए कि उनका बेटा ड्रग्स का सेवन नहीं करता है। नोटिस में मंत्री को उद्धृत किया गया है, "अगर आप मंदिर में आकर यह शपथ लेने में विफल रहते हैं, तो आप बेकार हैं और आप इंसान नहीं हैं।"

बंडि संजय ने केटीआर को 'असभ्य व्यक्ति' भी कहा था।

केटीआर द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भेजा गया यह दूसरा कानूनी नोटिस है। इससे पहले उन्होंने तेलंगाना के वन एवं पर्यावरण मंत्री कोंडा सुरेखा को अभिनेता नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु के तलाक के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था।

जब कोंडे सुरेखा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और अपने आरोपों को दोहराया, तो केटीआर ने उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया।

केटीआर ने मंगलवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया था कि वह अपने चरित्र हनन के प्रयासों पर चुप नहीं रहेंगे।
--आईएएनएस

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Web Title-KTR sends legal notice to Bandi Sanjay for derogatory remarks
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