चेन्नई। तमिलनाडु ने आम जनता से अपील की है कि वह तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) को अपने पड़ोस में सिंगल-यूज प्लास्टिक बैग के निर्माताओं के बारे में सूचित करें। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी राज्य के कई हिस्सों में सिंगल-यूज प्लास्टिक बैग और अन्य सामान बड़े पैमाने पर उपयोग में हैं।
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मद्रास हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दक्षिणी बेंच ने कई मौकों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध को ठीक से लागू करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भारी आलोचना की थी।
राज्य सरकार ने निर्माण, भंडारण, आपूर्ति, परिवहन, बिक्री, एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के वितरण, गैर-बुने हुए कैरी बैग और ऐसी कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।
विल्लुपुरम के जिला कलेक्टर टी. मोहन ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे टीएनपीसीबी के संबंधित पर्यावरण इंजीनियरों से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने उनसे अपने फोन नंबर और अन्य संपर्क विवरण प्रदान करने का भी अनुरोध किया ताकि प्रैंक कॉल से बचा जा सके।
उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर फोन करने वाले की पहचान उजागर नहीं की जाएगी और शिकायतकर्ता को उचित इनाम दिया जाएगा।
मदुरै, कुड्डालोर, तिरुचि, कोयंबटूर और नीलगिरी के जिला कलेक्टरों ने भी जनता से टीएनपीसीबी से शिकायत करने की अपील की है। सभी कलेक्टरों ने कहा कि शिकायतकर्ता की पहचान की रक्षा की जाएगी और वास्तविक शिकायत दर्ज कराने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा।
राज्य सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की अनौपचारिक निर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए सख्त दबाव में है क्योंकि उनमें से अधिकांश आवासीय संपत्तियों और किराए के आवास में काम कर रही हैं।
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर निर्देश दिए गए हैं क्योंकि वे पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रहे चेन्नई के एक कार्यकर्ता सुमंत नारायणन ने आईएएनएस को बताया, "आखिरकार सरकार यह समझ आ गया है कि सामुदायिक भागीदारी के बिना ऐसी चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता है। सरकार का यह कदम काबिले तारीफ है और अब यह आम जनता पर निर्भर है कि वह इन निर्माताओं के खिलाफ ठीक से शिकायत करे और हमारे राज्य में इस खतरनाक वस्तु पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने में मदद करे।"
--आईएएनएस
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