चेन्नई । तमिलनाडु के विल्लुपुरम की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधीक्षक के यौन उत्पीड़न के एक मामले में विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास और पुलिस अधीक्षक डी. कन्नन पर आरोपपत्र जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कन्नन पर आरोपपत्र जारी किया और महिला पुलिस अधिकारी को विशेष डीजीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से रोका। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अपराध शाखा सीआईडी ने दास के खिलाफ यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है), भारतीय दंड संहिता के गलत संयम और आपराधिक धमकी के लिए सजा और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।
निलंबित दोनों अधिकारियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. गोपीनाथन के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था। चार्जशीट तामील करने के बाद मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। (आईएएनएस)
संजय सिंह का आरोप: शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है बीजेपी, ये कमल छाप घोटाला है
राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर फिर सरकार को घेरा, कहा- हटा देंगे इसको
पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए तजिंदर सिंह बिट्टू और करमजीत कौर
Daily Horoscope