चेन्नई। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने शनिवार को कहा कि सरकार केंद्र सरकार से मार्केंडेय नदी पर कर्नाटक के नए बांध के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करने का आग्रह किया। इसको लेकर दुरईमुरुगन ने कहा कि राज्य सरकार मरक डेय नदी पर निर्भर किसानों और अन्य लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दुरईमुरुगन ने कहा कि 29 जून, 2021 को भी राज्य सरकार ने 14 नवंबर, 2019 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नदी जल न्यायाधिकरण के गठन के लिए केंद्र को पत्र लिखा था।
दुरईमुरुगन ने कहा कि कर्नाटक द्वारा नदी पर 0.5 टीएमसी क्षमता का बांध बनाने की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बांध के कारण कृष्णागिरी जिले में लगभग 870 हेक्टेयर में खेती प्रभावित होगी।
उन्होंने कहा कि मरक डेय नदी पेन्नैयारू नदी की सहायक नदी है।
2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक द्वारा नदी पर बांध के निर्माण पर रोक लगाने के लिए तमिलनाडु की याचिका को खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि तमिलनाडु केंद्र सरकार से एक अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने का अनुरोध कर सकता है।
तमिलनाडु ने तर्क दिया था कि निचले तटवर्ती राज्य की अनुमति के बिना किसी नदी पर बांध बनाना कानूनी नहीं है।
कर्नाटक ने अपनी ओर से कहा था कि वह पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बांध का निर्माण कर रहा है और उसे अन्य राज्यों से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
--आईएएनएस issues of Marka Dey river dam to be resolved, urges Center
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