चेन्नई। तमिलनाडु के वेल्लोर सामूहिक बलात्कार मामले के नाबालिग आरोपी को मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसकी सूचना वेल्लोर जिले के पुलिस अधीक्षक ने दी। एसपी राजेश कन्नन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा: गुरुवार को 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण होगा। ताकि हम उसके मानसिक हालत के बारे में जान सकें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण यह तय करता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर और गंभीर अपराध करने वाले को वयस्क माना जा सकता है या नहीं।
वेल्लोर सामूहिक बलात्कार 16 मार्च को हुआ था, जब पीड़िता डॉक्टर, अपने पुरुष मित्र के साथ एक फिल्म देखने के बाद निजी अस्पताल लौट रही थी, जहां वह काम करती थी। महिला और उसके पुरुष मित्र को एक शेयरिंग ऑटो में लिफ्ट मिली। चालक और ऑटो में पहले से सवार उसके साथियों ने उनका अपहरण कर लिया और महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया।
इसके बाद उस गिरोह ने पुरुष मित्र को अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए भी मजबूर किया और पैसे लेकर मौके से फरार हो गए।
महिला डॉक्टर ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया।
नाबालिग के अलावा अन्य न्यायिक हिरासत में आर. पार्थिबन, आर. बरथ, वी. मणिकंदन और संतोष कुमार हैं। सभी को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है।
--आईएएनएस
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