चेन्नई। द्रमुक मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के.स्टालिन ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत किया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
स्टालिन ने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु के लोगों की तरफ से इन सातों की रिहाई के लिए अलग-अलग स्तरों पर आग्रह को रखा जा चुका है। इन सात में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस हैं।
स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करने व उनकी रिहाई के लिए इस प्रस्ताव को भेजे जाने के बावजूद दोषियों को रिहा करने में देरी कर रहे हैं। स्टालिन ने पुरोहित से संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया। सातों 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के श्रीपेरुं बुदूर में 21 मई, 1991 को चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मारे गए लोगों के परिवारों की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। मारे गए लोगों के परिवार सात दोषियों की रिहाई का विरोध कर रहे थे।
-आईएएनएस
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