चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अन्नाद्रमुक नेता के. पलानीस्वामी और निष्कासित नेता ओ. पनीरसेल्वम द्वारा नियमित रूप से पार्टी कार्यालय की सीलिंग को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि कोर्ट रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी के माध्यम से पेश करना होगा क्योंकि पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम दोनों विधानसभा के सदस्य हैं। दोनों याचिकाओं पर नियमित सुनवाई होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कोर्ट में पलानीस्वामी के वकील ने मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की। वकील ने अनुरोध किया कि मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
न्यायाधीश ने कहा कि पनीरसेल्वम के वकील ने भी इसी तरह की अपील की है। इसलिए, दोनों मामलों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
11 जुलाई को हुई अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में पार्टी मुख्यालय में अफरा-तफरी का माहौल हो गया और पनीरसेल्वम के समर्थकों ने पलनीस्वामी के समर्थकों के साथ धक्का-मुक्की की।
आरडीओ ने स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर कार्यालय को सील कर दिया।
ईपीएस और ओपीएस दोनों ने पार्टी मुख्यालय को फिर से खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है।
--आईएएनएस
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