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मद्रास HC का निर्णय, AIADMK के 18 विधायकों को अयोग्य करार देना वैध

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त तीसरे जज एम.सत्यनारायण ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के 18 विधायकों की अयोग्यता को गुरुवार को सही ठहराया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडू की राजनीति में उठापठक को विराम लगा दिया है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के एआईएडीएमके के बागी 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को ही जायज ठहराया है। इस फैसले से सत्तारूढ़ सरकार के लिए जहां राहत लेकर आई है, वहीं टीटीवी दिनकरन गुट को इससे तगड़ा झटका लगा है।
आपको बताते जाए कि तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने इन 18 विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था। अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ इन विधायकों ने सितंबर, 2017 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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Web Title-Madras HC decision, It is valid to disqualify 18 MLAs of AIADMK
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