चेन्नई । तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और
अन्नाद्रमुक नेता एम. मणिकंदन को चेन्नई शहर की पुलिस ने रविवार सुबह
बेंगलुरु में एक मलेशियाई नागरिक से शादी का झांसा देकर कथित तौर पर
दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार किया।
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पूर्व मंत्री द्वारा पेश की गई अग्रिम जमानत को बुधवार को मद्रास
उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और मणिकंदन तब से फरार चल रहे थे। तमिलनाडु
पुलिस के एक बयान के मुताबिक, ट्रांजिशन वारंट हासिल करने के बाद उसे
चेन्नई लाया जाएगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा।
अदालत
ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप
गंभीर हैं और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वह तमिलनाडु
राज्य में एक मंत्री के रूप में एक शक्तिशाली पद पर थे।
मलेशियाई
नागरिक ने शिकायत की थी कि मणिकंदन ने उससे शादी करने का वादा किया था और
पांच साल से उसके साथ रिश्ते में था और उसे गर्भपात के लिए मजबूर भी किया
था।
पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत
धोखाधड़ी, दुष्कर्म, गर्भपात, चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का मामला
दर्ज किया था। मणिकंदन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के 67 (ए) के तहत भी
आरोप लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री ने
अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद मलेशियाई नागरिक से शादी करने का वादा किया
था और उसे तीन बार गर्भवती किया। महिला तब मलेशियाई पर्यटन विकास संगठन के
साथ काम कर रही थी।
--आईएएनएस
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