चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दिनाकरण समाचार पत्र आगजनी मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2007 में हुई इस आगजनी में तीन लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने सात अन्य दोषियों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को मामले से बरी कर दिया था जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि दिनाकरण समाचार पत्र के तीनों मृतक कर्मचारियों गोपीनाथ, विनोद और मुथुरामलिंगन के परिजनों को पांच लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अदालत ने जिन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है उनमें वी.पी. पांडी उर्फ अटैक पांडी शामिल है।
वह पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी का समर्थक रहा है और कुछ साल पहले डीएमके से निष्कासित किया जा चुका है। वर्ष 2007 में दिनाकरण समाचार पत्र ने एक सर्वे प्रकाशित किया था कि डीएमके प्रेसिडेंट एम.के. करुणानिधि के बाद सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी कौन होगा।
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