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अवैध निर्माण पर यूआईटी की बड़ी कार्रवाई, तीन निर्माण सील

UIT big action on illegal construction, three constructions sealed - Udaipur News in Hindi

उदयपुर। प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन के निर्देशानुसार एवं उपायुक्त के आदेशानुसार सोमवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूआईटी) ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। यह पूरी कार्रवाई प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के निर्देशन में अंजाम दी गई। प्राधिकरण की टीम ने राजस्व ग्राम आयड़ की आराजी संख्या 1502 पर कार्रवाई करते हुए एक कार केयर वर्कशॉप को सील किया। यहां कृषि भूमि पर बिना किसी रूपांतरण, बिना स्वीकृति तथा बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराए टिन शेड डालकर व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। यूआईटी ने इसे उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के अंतर्गत अवैध मानते हुए कार्रवाई की और संबंधित निर्माण को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इसी प्रकार, राजस्व ग्राम भुवाणा की आराजी संख्या 710 एवं 1086 पर भी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। दोनों मामलों में भू-उपयोग परिवर्तन, रूपांतरण एवं आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई थीं। संबंधित मामलों में अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
आराजी संख्या 1086 के मामले में यह भी सामने आया कि अधिकारियों की ओर से चेतावनी दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य अनवरत जारी रहा। इस कारण सख्त रुख अपनाते हुए यूआईटी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया।
यह कार्रवाई डॉ. अभिनव शर्मा, तहसीलदार (प्राधिकरण) के नेतृत्व में भू-अभिलेख निरीक्षक राजेन्द्र सेन, बाबूलाल तेली, राजेश मेहता, बाबुलाल तावड़, ललित पटेल, पटवारी दीपक जोशी और होमगार्ड जाप्ता की उपस्थिति में की गई।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

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Web Title-UIT big action on illegal construction, three constructions sealed
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