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स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए जिले में धारा 144 लागू

udaipur news : Section 144 applicable in the udaipur district for free, peaceful and fair voting - Udaipur News in Hindi

उदयपुर। जिला मजिस्ट्रेट बिष्णुचरण मल्लिक ने आदेश जारी कर विधानसभा चुनाव 2018 के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर धारा 144 लागू कर दी है।

मतदाता बिना किसी डर एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, हथियार आदि का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा, जबकि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इसके तहत कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना राजनीतिक प्रयोजनार्थ जुलूस, सभा रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक ट्विटर, वाट्सएप, यू-टूब आदि द्वारा किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष व दुष्प्रचार नहीं करेगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारे या पूजा के अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
यह आदेश 11 दिसंबर 2018 तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर संबंधित को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।


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Web Title-udaipur news : Section 144 applicable in the udaipur district for free, peaceful and fair voting
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