उदयपुर। उच्चतम न्यायालय के 25 सितम्बर 2018 को लिए गए निर्णय के अनुसार चुनाव अभ्यर्थियों एवं उनसे संबंधित राजनीतिक दल को अभ्यर्थी से संबंधित आपराधिक मामलो की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार आपराधिक मामलों, चाहें वे लम्बित हो या पूर्व में दोष सिद्ध हो गए हों, से जुड़े अभ्यर्थियों एवं उन्हें चुनाव लड़वाने वाले मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इस संबंध में अपनी वेबसाइट के साथ टी.वी.चैनल्स व संबंधित राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित अथवा प्रसारित करें। इसके तहत ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समाचार पत्रों एवं टी.वी. में प्रकाशन के लिए फोरमेट सी-1 तथा राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार पत्रों एवं टी.वी. में प्रकाशन के लिए फोरमेट सी-2 निर्धारित किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि सभी अभ्यर्थियों को सभी निर्वाचनों में नाम निर्देशन पत्रों के साथ प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना होता है, जिसमें आपराधिक मामलों, परिसम्पतियों, देयताओं और शैक्षणिक अर्हताओं की घोषणा की जाती है।
जिला निवार्चन अधिकारी ने ली बैठक
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) बिष्णुचरण मल्लिक ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों एव आरओ के साथ बैठक लेकर चुनाव संबंधी कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलंक्टर ने पोलिंग बूथ पर न्यूनतम आवश्यक व्यवस्थाएं यथा बिजली, पानी, शौचालय आदि सुनिश्चित करने, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप बनाने, प्रशिक्षण कार्यों को प्रभावी बनाने, पोलिंग पार्टी का गठन करने, स्वीप गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने आदि को लेकर चर्चा की एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
इससे पूर्व राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चुनाव संबंधी कार्यों को लेकर चर्चा की और भारत निवार्चन आयोग द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशा एवं आचार संहिता की पूर्ण पालना को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
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