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सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस : सीबीआई ने बरी के फैसले को किया स्वीकार, सोहराबुद्दीन के भाइयों की री-ट्रायल की अपील पर सुनवाई बाकी

Sohrabuddin Fake Encounter Case: CBI Accepts Acquittal, Hearing on Sohrabuddin Brothers Retrial Appeal Pending - Udaipur News in Hindi

मुंबई/उदयपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 8 अक्टूबर, 2025 को सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अपील पर सुनवाई की। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत को सूचित किया कि उसने सभी 22 आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के 2018 के फैसले को स्वीकार कर लिया है। वहीं सोहराबुद्दीन के भाइयों, रुबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन शेख द्वारा दायर पुन: सुनवाई की अपील पर सुनवाई अभी अदालत में लंबित है। यह मामला राजस्थान, गुजरात व आंध्रप्रदेश के पुलिस अफसरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें अधिकांश बरी हो चुकी है। इसमें सबसे चर्चित नाम आईपीएस दिनेश एमएन का है। सीबीआई की स्थिति : एजेंसी ने विशेष सीबीआई अदालत के 2018 के फैसले को चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि मूल मुकदमे के दौरान अपर्याप्त साक्ष्यों के कारण यह फैसला लिया गया। अपीलकर्ता की लड़ाई : सोहराबुद्दीन के भाई ही अब बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाले एकमात्र पक्ष हैं। उनका कहना है कि कुछ गवाहों की गवाही सही ढंग से दर्ज नहीं की गई थी और इस आधार पर 2018 के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।
अदालत की कार्रवाई : मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उन गवाहों की सूची प्रस्तुत करें जिनके बयानों को गलत तरीके से दर्ज किया गया। अदालत ने अगली सुनवाई 15 अक्टूबर, 2025 के लिए निर्धारित की है।
सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले की पृष्ठभूमि : 2005 : कथित गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को पुलिस ने अगवा किया और बाद में सोहराबुद्दीन की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी। कौसर बी की भी हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया।
2006 : मुख्य गवाह तुलसीराम प्रजापति की पुलिस मुठभेड़ में हत्या हुई।
हाई-प्रोफाइल आरोप : प्रारंभिक आरोपपत्र में तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल थे, जिनमें बाद में अधिकांश को बरी कर दिया गया।
2018 : विशेष सीबीआई अदालत ने शेष 22 आरोपियों को बरी कर दिया, यह मानते हुए कि हत्या की साज़िश को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।
गवाहों का पलटना : 210 गवाहों में से 92 ने अपने बयानों से पलटाव किया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हुआ।

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Web Title-Sohrabuddin Fake Encounter Case: CBI Accepts Acquittal, Hearing on Sohrabuddin Brothers Retrial Appeal Pending
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