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उदयपुर में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं : 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक जुर्माना, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जेल का भी प्रावधान

No more leniency for those who litter in Udaipur: Fines ranging from Rs. 100 to Rs. 50,000, and even jail time for using plastic. - Udaipur News in Hindi

उदयपुर। नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब शहर का हर नागरिक, दुकानदार और संस्थान अपने कचरे के निस्तारण के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। भारत सरकार के कचरा प्रबंधन नियम-2016 को अब धरातल पर पूरी कड़ाई से लागू किया जा रहा है। यदि कोई नागरिक सड़क पर कचरा फेंकता पाया जाता है, तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, घरों में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग न करने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। दुकानदारों और संस्थानों पर कड़ा शिकंजा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए नियम और भी सख्त किए गए हैं। दुकान के बाहर गंदगी मिलने पर दुकानदार को 1000 रुपये और होटल या रेस्टोरेंट संचालकों को 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। फल-सब्जी के ठेले वालों द्वारा कचरा फैलाने पर 100 रुपये की पेनल्टी तय की गई है। सबसे भारी जुर्माना निर्माण कार्य करने वालों और अस्पतालों पर लगाया गया है। यदि सड़क पर मलबा या सीवरेज की गंदगी डाली गई, तो यह राशि 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकती है। खुले में पेशाब करने पर 200 रुपये, खुले में शौच पर 500 रुपये और सड़कों पर गोबर डालने पर 5000 रुपये वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जेल का भी प्रावधान
निगम आयुक्त ने चेतावनी दी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक की थैली और डिस्पोजल कप-प्लेट का उपयोग करने वालों पर केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या 5 साल की जेल की सजा भी हो सकती है।
कैसे करना होगा कचरे का प्रबंधन
नए नियमों के अनुसार, किचन वेस्ट जैसे फल-सब्जी के छिलकों को ढक्कनदार ड्रम में रखना होगा, जबकि प्लास्टिक और कागज जैसे सूखे कचरे को अलग बैग में भरकर निगम की कचरा गाड़ी को देना होगा। बड़े संस्थानों, जैसे होटल और मॉल, जहाँ रोजाना 100 किलो से ज्यादा कचरा निकलता है, उन्हें अपने परिसर में ही खाद बनाने की व्यवस्था करनी होगी।
आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों से अपील की है कि वे उदयपुर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, क्योंकि शहर की सुंदरता को बनाए रखना हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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Web Title-No more leniency for those who litter in Udaipur: Fines ranging from Rs. 100 to Rs. 50,000, and even jail time for using plastic.
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