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'लव जिहाद' : उदयपुर में निषेधाज्ञा, इंटरनेट पर रोक

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उदयपुर/जयपुर। 'लव जिहाद' हत्या मामले में आरोपी शंभुलाल रैगर के समर्थन और सोशल मीडिया पर घृणा संदेशों के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली को लेकर उदयपुर में अधिकारियों ने शहर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही उदयपुर और राजसमंद में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट बिष्णु चरण मलिक ने बुधवार रात से शहर में धारा 144 लागू कर दी है। ताकि शहर में किसी भी अप्रिय घटना और सांप्रदायिक तनाव को टाला जा सके।

मंडल आयुक्त भवानी सिंह देथा ने उदयपुर के साथ-साथ राजसमंद में अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक का आदेश जारी किया। इस अवधि के दौरान स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, कुछ लोगों ने रैगर के समर्थन में एक जुलूस निकाला था, जिसने इस महीने की शुरुआत में एक मुस्लिम व्यक्ति की 'लव जिहाद' के नाम पर बेहरमी से हत्या कर दी थी।

उदयपुर जिला प्रशासन ने एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता, उपदेश राणा के शहर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राणा, रैगर के समर्थन में गुरुवार को उदयपुर के दौरे पर आने वाले थे।

सूत्रों ने बताया कि राणा शहर में कुछ रैलियों को आयोजित करने वाले थे इसलिए शहर में उनके आगमन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कई लोगों ने कथित रूप से रैगर की पत्नी के खाते में पैसे जमा कराए हैं। प्रशासन ने खाते पर रोक लगा दी है और जांच में जुटा है कि उसकी पत्नी के खाते में पैसे किसने जमा कराए।

उदयपुर की डीएम मलिक ने कहा कि धारा 144 के तहत भड़काऊ भाषण, रैली और जुलूसों पर सख्त प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि धारदार हथियार और छड़ों के साथ घूमने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, आईजी आनंद श्रीवास्तव ने फेसबुक को एक पत्र लिखा है जिसमें नफरत वाले संदेश भेजने वाले लोगों के खातों को ब्लॉक करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश के रहने वाले राणा ने फेसबुक पर नफरत भरा संदेश दिया था जिसके बाद आईजी ने फेसबुक से उनके खाते को ब्लॉक करने का अनुरोध किया।

--आईएएनएस

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