उदयपुर। एनआईए की विशेष अदालत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पीड़ित की दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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न्यायालय ने आरोपियों के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बुधवार को यह आदेश पारित किया।
हालांकि अदालत ने कन्हैयालाल की हत्या के बाद की तस्वीरों के साथ उसकी दुकान की रंगीन तस्वीरें माँगने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल नौ में से आठ आरोपियों ने एनआईए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप पत्र की हिंदी कॉपी और हत्या के बाद कन्हैयालाल की रंगीन तस्वीरें, उनकी दुकान की रंगीन तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। दुकान पर लगे फुटेज और आरोपियों की आवाज के नमूने की सीडी ली गई।
कोर्ट ने मंगलवार को ही आरोप पत्र की हिंदी कॉपी देने का आदेश दिया था।
न्यायाधीश रवींद्र कुमार द्वितीय ने बुधवार को दुकान पर लगे सीसीटीवी की फुटेज और आवाज के नमूनों की सीडी आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मिनहाजुल हक उपस्थित हुए।(आईएएनएस)
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