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उदयपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में 11 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Bail Pleas of 11 Accused Rejected in Udaipur Mass Conversion Case - Udaipur News in Hindi

कोर्ट ने कहा— लालच देकर धर्म बदलवाना देश की अखंडता के लिए घातक उदयपुर। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (ADJ Court) से सामूहिक धर्मांतरण के 11 आरोपियों को शनिवार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मामले की गंभीरता, केस डायरी और उपलब्ध सबूतों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) जगदीश कुन्तल ने दोनों पक्षों की लंबी और तीखी बहस सुनने के बाद इस संवेदनशील मामले पर बेहद तल्ख और ऐतिहासिक टिप्पणी की।
अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि कोई किसी को प्रलोभन देकर, लालच में फंसाकर या नीचा दिखाकर जबरन धर्म बदलवाए और उसकी मूल आस्था को ठेस पहुंचाए। किसी को भी प्रलोभन देकर धर्म बदलवाना देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है।
कुआं-हैंडपंप खुदवाने और बीमारी ठीक करने का दिया प्रलोभन
यह पूरा मामला ऋषभदेव थाना इलाके के कानूवाड़ा बिलखाई गांव का है। घटना के संबंध में बिलखाई निवासी पीड़ित नानालाल ने ऋषभदेव थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने उसे 'ईशा भगवान' की प्रार्थना सभा के नाम पर बुलाया था, जहां पहले से ही करीब 150 से 200 लोग मौजूद थे।
सभा में नानालाल को ईसाई धर्म अपनाने के बदले में उसकी पुरानी बीमारी ठीक करने, उसके घर पर नया कुआं खुदवाने तथा एक नया हैंडपंप लगवाने का लालच (प्रलोभन) दिया गया। जब पीड़ित ने अपना मूल धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की और मारपीट की। इस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 के तहत केस दर्ज कर गत 6 जून 2026 को 11 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस
शनिवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील रवि भावा ने तर्क दिया कि यह केवल एक आपसी विवाद का मामला है और उनके मुवक्किलों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है।
दूसरी तरफ, परिवादी (पीड़ित) पक्ष के वकील नरेंद्र शर्मा, भावेश शर्मा, केके मेहता, पुष्पेंद्र त्रिपाठी और राजकुमार शर्मा ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने बिना किसी प्रशासनिक और सरकारी अनुमति के सार्वजनिक मैदान पर लाउडस्पीकर लगाकर एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। वहां गरीब, भोले-भाले और आदिवासी वर्ग के लोगों को कथित चमत्कार और पैसों का लालच देकर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस को मौके से ईसाई धर्म की 17 किताबें, सीडी और तस्वीरें भी मिली हैं, जिनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल दिखाई दे रहे हैं।
कड़े कानून के तहत हो सकती है 20 साल तक की जेल
न्यायाधीश जगदीश कुन्तल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चूंकि पीड़ित अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) वर्ग से संबंध रखता है और इस विवादित सभा में नाबालिग बच्चे भी शामिल थे, इसलिए नए कानून (राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025) के तहत इस अपराध में 20 साल तक की कठोर जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने का बेहद कड़ा प्रावधान है।
गवाहों को डराने की आशंका: अदालत ने जमानत नामंजूर करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और अनुसंधान जारी है। ऐसे नाजुक मोड़ पर यदि आरोपियों को रिहा किया जाता है, तो उनके द्वारा गवाहों को डराने-धमकाने और केस से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की प्रबल आशंका है।
इन आरोपियों की जमानत अर्जी हुई खारिज
खेरवाड़ा एडीजे कोर्ट ने जिन 11 आरोपियों की जमानत अर्जियों को सिरे से खारिज किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: हरीश (निवासी डूंगरपुर), भैरूलाल (निवासी उदयपुर), अमित कुमार, पलाश और आशीष (सभी निवासी भिलाई, छत्तीसगढ़), स्थानीय आरोपी: बाबूलाल, शंकरलाल, राकेश, अनिल, नारायण और दिनेश।

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Web Title-Bail Pleas of 11 Accused Rejected in Udaipur Mass Conversion Case
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