उदयपुर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से राज्य बीमा पॉलिसी के संबंध में स्वत्व दावा प्रपत्र मांगे गए हैं। विभाग की संयुक्त निदेशक श्वेता तिवारी ने बताया कि उदयपुर जिले मे कार्यरत कर्मचारी जिनकी जन्म दिनांक 1 अप्रेल 1960 से 31 मार्च 1961 है उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रेल 2020 को परिपक्व हो रही है, उनके बीमा परिपक्व स्वत्व दावा प्रपत्र जीपीएफ कार्यालय द्वारा कर्मचारी के आहरण एवं वितरण अधिकारी को भिजवाए जा चुके हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियो को आज दिनांक तक स्वत्व प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ऐसे सभी कर्मचारी बीमा परिपक्व स्वत्व प्रपत्र जीपीएफ कार्यालय से प्राप्त करके स्वत्व दावा प्रपत्र पूर्ण भरकर 31 जनवरी तक आवश्यक रूप से जीपीएफ कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कर्मचारी ऑनलाइन स्वयं के लॉगइन से स्वत्व दावा प्रपत्र भरकर आहरण एव वितरण अधिकारी से ऑनलाइन अग्रेषित करा हार्डकॉपी मय मूल पॉलिसी एवं पास-बुक सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भुगतान की कार्रवाई की जा सके। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले स्वत्व दावा प्रपत्र के भुगतान में होने वाले विलम्ब की जिम्मेदारी जीपीएफ कार्यालय की नहीं होगी।
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