उदयपुर। राजस्थान के प्रतापगढ जिले की एक अदालत ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी को तलब किया है। जिसके आदेश अनुसार अनिल अंबानी को अगले 18 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होना होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मिली जानकारी के अनुसार जिस मामले में उन्हें तलब किया गया, वह किराया वसूली से जुड़़ा है। जिसमें प्रार्थी का कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशन पर उसका लाखों रुपए बकाया है। मामला प्रतापगढ़ जिले के धरियावद का बताया जा रहा है, जहां किराया वसूली को लेकर रिलायंस कम्युनिकशन और उसके चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ धरियावद के मोहम्मद हनीफ ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की अदालत में वाद दायर किया था। जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी को तलब किया है। अंबानी को आगामी 18 अप्रैल को या इससे पहले धरियावद न्यायालय में पेश होना होगा। ्मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिसिंह कोठारी बताते हैं कि अनिल अंबानी पर किराए की शर्तों की पालना नहीं किए जाने का आरोप है। जिसमें मोहम्मद हनीफ ने रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को किराए से परिसर दिया था किन्तु साल 2015 में उसे किराया देना बंद कर दिया। कंपनी के बकाया किराए के रूप में 4 लाख 2 हज़ार 936 रुपए चुकाने के लिए कंपनी तथा चेयरमैन की सूचित किया था लेकिन जबाव नहीं दिया तब अदालत में वाद पेश किया था।
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