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दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में मुआवजे को लेकर लिया स्वसंज्ञान

Suo motu cognizance taken regarding compensation in a rape case involving a 10-year-old girl - Tonk News in Hindi

पीडि़त नाबालिक बालिका को विधिक सहायता को लेकर बैठक आयोजित टोंक। हाल ही में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हॉस्टल संचालक, हॉस्टल वार्डन एवं उसके साथियों द्वारा डरा-धमका कर 01 माह तक दुष्कर्म किए जाने का मामला जिले के संबंधित थाने में दर्ज करवाया गया है। इस प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया ने समाचार पत्र में प्रकाशित खबर से स्वसंज्ञान लिया गया था। जिसको लेकर निर्णय लेते हुए बाल पीडि़त प्रतिकर सहायता समिति टोंक के सदस्यों के साथ एक अति आवश्यक बैठक सोमवार को आयोजित की।
बैठक में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित स्कीम में नाबालिग बालिका को मुआवजा व अन्य विधिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु बाल पीडि़त प्रतिकर सहायता समिति के सदस्यगण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक से प्रतिनिधि, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, टोंक से हेमराज चौधरी व नवल खान, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग टोंक साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य पीडि़ता को नियमानुसार विधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं पीडि़त प्रतिकर सहायता के सम्बंध मे त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देशों व आवेदन पत्र भरने इत्यादि कार्य को शीघ्र अति शीघ्र करने संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

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Web Title-Suo motu cognizance taken regarding compensation in a rape case involving a 10-year-old girl
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