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बाल विवाह हुआ तो कानूनी रूप से मान्यता नही मिल सकेगी - यादव

Child marriage can not be legally recognized - Yadav - Tonk News in Hindi

टोंक। जिला कलेक्टर सुबे सिंह यादव ने आमजन का आह्वान करते हुए कहा है कि बाल विवाह के दुष्परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी बाल विवाह नही करें। उन्होने कहा कि यदि अब कोई बाल विवाह करता हैं तो अब उसे कानूनी रूप से मान्यता नही भी मिल सकेगी। जिला कलेक्टर सुबे सिंह यादव बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन एवं सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड़ अधिकारियों, सामाजिक संगठनों से जुडे व्यक्तियों एवं एनजीओं के पदाधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

जिला कलेक्टर ने सभी उपखण्ड़ अधिकारियों एवं पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अबूझ सावों के दौरान होने वाले बाल विवाह को सख्ती से रोका जाए। इसके लिए सघन मॉनिटरिंग करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए आमजन में जन जाग्रति पैदा की जाए तथा बाल विवाह पर बने कानूनों के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से अवगत कराएं। इसके लिए सभी सम्बधित विभाग सामूहिक रूप से कार्य योजना बनाकर काम करें, ताकि कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकें।

यादव ने कहा कि आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएमए, ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी एवं गिरदावर अपने-अपने क्षेत्रों में यह देखे कि उनके क्षेत्र में कोई बाल विवाह तो नही हो रहा हैं तो उच्चाधिकारियों को तत्काल सूचना दें। उन्होंने आमजन से भी अपील की हैं कि उनकी जानकारी में यदि कोई बाल विवाह हो रहा हैं तो वे सम्बधित अधिकारियों को सूचना दें, ताकि उस पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के बारे में दी गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले को बाल विवाह मुक्त करने के लिए जन सहभागिता भी जरूरी हैं। उन्होने कहा कि बाल विवाह मे सहयोग करने वाले पंडित, नाई, टैंट, लाईट, बैण्डबाजे,घोड़ी वाले सहित अन्य के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Web Title-Child marriage can not be legally recognized - Yadav
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