डी.जे. का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगाश्रीगंगानगर, 4 मार्च। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सौरभ स्वामी ने जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2023 में निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविद्यालयों की परीक्षायें होने जा रही है, को ध्यान में रखते हुए एवं छात्र शान्ति पूर्वक अध्ययन कर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इसके लिये वातावरण कोलाहल मुक्त रखने के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार राजस्थान ध्वनि नियन्त्रण (नोयसेंस कन्ट्रोल) अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला श्रीगंगानगर में कोई भी व्यक्ति/संस्थाओं, मैरिज पैलेसों में यह आदेश जारी होने की तिथि से 31 मई 2023 तक प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रो, (जिसमें कोलाहल उत्पन्न हो) का उपयोग नहीं कर सकेगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक अधिनियम में पूर्व में ही प्रतिबन्धित है। मन्दिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारों में क्रमशः आरती, भजन एवं शब्द कीर्तन के समय एवं शादी-विवाह में निकासी व ढुकाव आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू नही होगा, परन्तु धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। डी.जे. का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ध्वनि प्रसारण यन्त्रों की इजाजत देने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा जिला मुख्यालय के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), श्रीगंगानगर अधिकृत रहेगें। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 6 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
लोकसभा चुनाव 2024 : देश की 102 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण रहा मतदान
लोकसभा चुनाव 2024: देश की 102 सीटों पर कुल 59.71% मतदान दर्ज
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
Daily Horoscope