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बकाया गृहकर व नगरीय विकास कर जमा करवाने पर मिलेगी छूट

Rebate will be given on depositing outstanding house tax and urban development tax - Sri Ganganagar News in Hindi

श्रीगंगानगर। नगर परिषद द्वारा सम्पूर्ण बकाया गृहकर व नगरीय विकास कर जमा करवाए जाने पर छूट प्रदान की गई है। उक्त छूट 31 मार्च 2024 तक लागू है। नगर परिषद सभापति गगनदीप कौरएंव आयुक्त यशपाल आहुजा ने शहरवासियों और आमजन से अपील की है कि अगर उनकी तरफ गृहकर/नगरीय विकास कर बकाया है तो वे कर की राशि जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का अधिक से अधिक लाभ उठावे एवं कर दायित्व से मुक्त हों। नगरीय विकास कर व बकाया गृहकर जमा नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार सीज या अन्य कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके लिये भूखण्ड मालिक स्वयं जिम्मेवार होगा। इस हेतु व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। परिषद् टीम द्वारा वसूली कार्य किया जा रहा है।

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Web Title-Rebate will be given on depositing outstanding house tax and urban development tax
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