श्रीगंगानगर। राज्य सरकार की ओर से आरटीई नियम (निशुल्क शिक्षा का अधिकार) के तहत निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन को लेकर टाइम फ्रेम जारी किया गया है। आरटीई नियम के तहत 16 फरवरी से 7 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 9 मार्च को राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी से प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के वरीयता क्रम निर्धारित किए जाएंगे। लॉटरी में चयनित बच्चों को 20 मार्च तक इच्छित स्कूल में रिपोर्ट करना होगा। निजी स्कूलों को प्रवेश लेने वाले बच्चों की जानकारी वेबपोर्टल पर 31 जुलाई को डालनी होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जानकारी के अनुसार दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावक की वार्षिक एक लाख रुपए की आय होने का प्रमाण-पत्र देना होगा। निवास-अायु संबंधी दस्तावेज देने होंगे। असुविधाग्रस्त समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एचआईवी/कैंसर से पीड़ित तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सक्षम स्तर के अफसर से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा व विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों को वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होने का प्रमाण देना होगा। अभिभावक www.rte.raj.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।
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