श्रीगंगानगर। राज्य सरकार के आदेशानुसार 17 सितम्बर 2024 से 27 सितम्बर 2024 तक सम्पूर्ण राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं तथा वाहनों में अवैध रिफिलिग से जान-माल व राजस्व हानि को रोकने के तहत खाद्य मंत्री और जिला कलक्टर डॉ. मंजू के निर्देशानुसार जिले में बुधवार को घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग करने वालों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडरए रिफलिंग पाइप सहित अन्य सामग्री जब्त की गई।
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जिला रसद अधिकारी कविता सिहाग ने बताया कि कार्रवाई के दौरान गुरसेवक सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी विकासपुरी से 7 घरेलू सिलेण्डर, मोटर मय रिफलिंग पाईप, राकेश उर्फ बंटी पुत्र महेन्द्र कुमार से 2 घरेलू सिलेण्डर, अमित कुमार पुत्र रामप्रताप से 18 लीटर पेट्रोल मय 11 प्लास्टिक बोतल, 2 प्लास्टिक कीप, 1 प्लास्टिक गैलन एवं 2 प्लास्टिक कैरेट जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान ईओ सुरेश कुमार, धर्मपाल पूनिया सहित अन्य मौजूद रहे।
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