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सेना की गतिविधियों की फोटो-वीडियोग्राफी पर रोक, ड्रोन जमा कराने के आदेश

Ban on photo-videography of army activities, orders to deposit drones - Sri Ganganagar News in Hindi

श्रीगंगानगर। सीमा पर जारी तनाव के बीच श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने एक आदेश जारी कर जिले में सेना से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों, सैन्य गतिविधियों, सैन्य वाहनों एवं उपकरणों की तैनाती की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निषेधाज्ञा अगले दो माह तक प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी अधिकृत होंगे। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ड्रोन के संचालन पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश के अनुपालन में सभी ड्रोन संचालकों और धारकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ड्रोन तत्काल प्रभाव से अपने निकटतम पुलिस थाने में जमा कराएं।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी संचालक या धारक ड्रोन जमा कराने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन का यह कदम सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बरती जा रही उच्च स्तरीय सतर्कता को दर्शाता है। सेना की गतिविधियों की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की सूचना के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, ड्रोन के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

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Web Title-Ban on photo-videography of army activities, orders to deposit drones
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