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सीकर का मास्टर प्लान-2041 होगा निरस्त: अब 2047 के विज़न पर बनेगी शिक्षा नगरी की नई रूपरेखा

Sikar Master Plan-2041 will be cancelled: Now the new outline of the education city will be made on the vision of 2047 - Sikar News in Hindi

विधानसभा संवाददाता। जयपुर/सीकर राजस्थान की शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात सीकर शहर के सुनियोजित विकास को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन सीकर मास्टर प्लान-2041 को निरस्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है। अब सरकार अम्रुत (AMRUT) दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए नया मास्टर प्लान तैयार करेगी। क्यों पड़ी निरस्त करने की जरूरत?
विधानसभा में सरकार ने बताया कि मास्टर प्लान को रद्द करने के पांच प्रमुख आधार प्रस्तुत किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण सीकर का "शिक्षा नगरी" के रूप में तीव्र विस्तार है। बीते वर्षों में नगर निगम की सीमा के बाहर नई बस्तियों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक गतिविधियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
सरकार का मानना है कि साल 2041 की योजना नगर की वास्तविक भौगोलिक स्थिति और बढ़ती जनसंख्या के दबाव को झेलने में सक्षम नहीं है और वर्तमान ढांचा पूरी तरह 'सैचुरेट' हो चुका है। इसके अतिरिक्त, मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद सरकार को 5325 आपत्तियां औऱ सुझाव मिले थे, जिनमें सबसे अधिक आपत्तियां सार्वजनिक उपयोग (2782) और आवागमन/परिसंचरण (1728) को लेकर थीं।
मास्टर प्लान-2041 का घटनाक्रमः
सीकर के 50 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर इस योजना को बनाने की अधिसूचना 22 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। इसका कार्य एमएनआईटी (MNIT), जयपुर को सौंपा गया था। हालांकि, अक्टूबर 2023 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ड्राफ्ट का प्रकाशन समय पर नहीं हो सका। विधिक राय प्राप्त करने के बाद जून 2025 में पुनः अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगे गए थे।
विज़न 2047: भविष्य की तैयारीः
नया मास्टर प्लान केवल एक कागजी बदलाव नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि साल 2047 की योजना से पूर्व नगर विकास न्यास (UIT) की सीमा का विस्तार किया जाएगा। इसमें नए राजस्व ग्रामों और राजकीय भूमि को नियोजन क्षेत्र में शामिल किया जाएगा ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार भूमि उपयोग तय हो सके। साथ ही, मुख्य प्लान के साथ-साथ जोनल और सेक्टर प्लान भी तैयार किए जाएंगे ताकि विकास का संतुलन बना रहे।
कानूनी स्थितिः
सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6(3) का हवाला देते हुए बताया कि राज्य सरकार के पास मास्टर प्लान को संशोधनों के साथ स्वीकार करने या उसे पूरी तरह खारिज कर नया प्लान बनाने का निर्देश देने की कानूनी शक्ति है।

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Web Title-Sikar Master Plan-2041 will be cancelled: Now the new outline of the education city will be made on the vision of 2047
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