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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

20-year imprisonment for raping a minor - Sikar News in Hindi

सीकर। पॉक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता ने गवाही के दौरान आरोपी को चार बार “चाचा” कहकर संबोधित किया, जो उसकी कोमल उम्र और मासूमियत का प्रमाण है। आरोपी ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। मामला दिसंबर 2021 का है। सीकर जिले के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 15 साल की बेटी को गांव का ही युवक बहला-फुसलाकर जयपुर के ग्रामीण इलाके में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने लड़की को गांव छोड़ दिया। घर लौटने पर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 31 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने कहा कि भारतीय संस्कृति में “चाचा” का दर्जा पिता के समान होता है। इस संस्कृति में मुंह बोले रिश्तों का भी सम्मान किया जाता है। बालिका की मां ने आरोपी को देवर बताया और खुद पीड़िता ने भी गवाही में कई बार आरोपी को चाचा कहा। यह उसकी सरलता और विश्वास को दर्शाता है। आरोपी ने इस विश्वास को तोड़कर न केवल अपराध किया बल्कि रिश्तों की गरिमा को भी कलंकित किया है।
कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से 5 लाख रुपए दिलवाने की भी सिफारिश की है। मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी राजेंद्र कुमार हुड्डा, शर्मिला ओला और सलीम गौरी ने की।

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Web Title-20-year imprisonment for raping a minor
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