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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद, पाक्सो कोर्ट का फैसला

Life imprisonment, kidnapping of minor for kidnapping, Pakco court order - Sawai-Madhopur News in Hindi

सवाई माधोपुर। विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो कोर्ट) न्यायालय की शुरुआत के पहले ही दिन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। पाक्सो कोर्ट खुलने के बाद प्रदेश में यह तीसरा मामला है जिसमें कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है।


पाक्सो कोर्ट की शुरुआत गुरुवार को ही हुई थी। पहले दिन गंगापुर सिटी के रामगढ़ मुराड़ा के मुलजिम संतोष उर्फ संतराम की सजा पर फैसला सुनाया जाना था। आरोपी के वकील ने आरोपी पर रहम करते हुए कम सजा देने का अनुरोध किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मुलजिम संतराम रहेगा मृत्यु होने तक जेल में रहेगा। संतराम अपराधी चोरी लूट रेप जैसे संगीन मामलों में पूर्व में भी विभिन्न थानों में आरोपी है।

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Web Title-Life imprisonment, kidnapping of minor for kidnapping, Pakco court order
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