प्रतापगढ़। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में एक दशक बाद थाना अरनोद के हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधी रेहान अहमद पुत्र रईस अहमद (25) निवासी नौगांवा थाना अरनोद के विरुद्ध एनएसए के अंतर्गत जिला कारागृह प्रतापगढ़ में एक वर्ष के लिए निरुद्ध किए जाने के आदेश का एडवाइजरी बोर्ड (हाईकोर्ट बैंच) द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन किया गया है।
एसपी अमित कुमार बुढ़ानिया ने बताया कि हार्डकोर अपराधी रेहान अहमद थाना अरनोद का हिस्ट्रीशीटर व जिला स्तरीय सर्वाधिक सक्रिय हार्डकोर अपराधी है। इसने प्रतापगढ़, बांसवाडा के आसपास के सक्रिय अपराधियों तथा मध्यप्रदेश के बदमाशों के साथ गठजोड कर रखा है, जिनसे यह गंभीर प्रवृत्ति के अपराध करवाता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हार्डकोर अपराधी रेहान के गम्भीर आपराधिक कृत्यों के कारण क्षैत्र की लोक शांति व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। साथ ही साम्प्रदायिक सद्भाव बिगडने जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यह अपराधी स्थानीय जनमानस को भयभीत करने का कृत्य करता रहता है। इन कारणों से रेहान अहमद के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर 1 वर्ष के लिए जिला कारागृह में निरुद्ध किया गया। निरुद्ध के बाद गठित एडवाइजरी बोर्ड (हाई कोर्ट बेंच) द्वारा रेहान को 1 वर्ष के लिए निरुद्ध करने के आदेश का अनुमोदन किया गया है।
एसपी ने बताया कि हार्डकोर अपराधी रेहान के विरुद्ध मध्य प्रदेश के जिला रतलाम के थाना जावरा में 6, जिला उज्जैन के थाना नागदा व जिला इंदौर के थाना अन्नपूर्णा में एक-एक, राजस्थान के थाना प्रतापगढ़ में पांच, थाना अरनोद में एक व जिला बांसवाड़ा के थाना कलिंजरा में दो कुल 16 गम्भीर प्रकृति के अपराधिक प्रकरण दर्ज है।
इनमें मारपीट करने, लोगों को डराने धमकाने, असहाय व्यक्तियों की एवं विवादित संपत्तियों पर कब्जा करने, व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती वसूल करने, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने व पुलिस कर्मियों पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के अपराध है।
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