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पॉक्सो एक्ट में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा, प्रत्येक पर 50 हजार जुर्माना

Two accused sentenced to 20-20 years in Poxo Act, 50 thousand fine on each - Nagaur News in Hindi

नागौर। केस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत चयन किए गए नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में पोक्सो एक्स के विशिष्ट न्यायाधीश मेड़ता द्वारा दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना प्रत्येक पर 50000 का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।
एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि 25 जनवरी 2018 को 12वीं क्लास की छात्रा के पिता ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि आरोपी रवि प्रकाश विश्नोई निवासी खारिया खुर्द (21) और विशाल उर्फ रामेश्वर लाल विश्नोई (22) निवासी बिचपडी तहसील डेगाना बाइक पर आए और उसकी बेटी को बहला कर ले गए। शारीरिक संबंध बनाने का अश्लील वीडियो बना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयनित किया गया। एएसपी राजेश मीणा व ताराचंद, सीओ नरेंद्र सिंह मीणा तथा एसएचओ राजपाल सिंह की टीम गठित कर केस ऑफिसर हेड कॉन्स्टेबल रामनिवास को नियुक्त किया गया। अभियोजन अधिकारी नेमाराम बढ़ियार के सहयोग से प्रभावी कार्रवाई की गई। जिसमें इन दोनों को सजा सुनाई गई है।

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Web Title-Two accused sentenced to 20-20 years in Poxo Act, 50 thousand fine on each
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