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केस ऑफिसर स्कीमः पोक्सो एक्ट के दो अभियुक्तों को 5-5 साल का कठोर कारावास

Case Officer Scheme: 5-5 years rigorous imprisonment to two accused of POCSO Act - Nagaur News in Hindi

नागौर। पुलिस द्वारा केस ऑफिसर स्कीम में चयनित अपहरण और पोक्सो एक्ट के प्रकरण में पोक्सो कोर्ट मेड़ता सिटी के विशिष्ट न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को 5-5 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक मुलजिम को 15000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि मामला 20 नवंबर 2018 का है। पीड़ित नाबालिग के पिता ने थाना कुचामन सिटी पर रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी और पड़ोसी की लड़की बिना बताए कहीं चली गई है। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी खेमाराम व धनेपाल के विरुद्ध अपहरण और पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया गया।
आईजी रेंज के निर्देश पर प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयनित किया जाकर एसएचओ कुचामन सुरेश कुमार को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। केस ऑफिसर द्वारा समय पर गवाहों के बयान करवा कर पैरवी की गई।
शनिवार को पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी खेमा राम उर्फ सुरेश जाट पुत्र प्रभु राम निवासी सानिया थाना खुनखुना और धने उर्फ धनेपाल मेहरा पुत्र नोपाराम निवासी मेंहरो की ढाणी कुचामन सिटी को 5-5 साल की कैद और 15-15 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।

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Web Title-Case Officer Scheme: 5-5 years rigorous imprisonment to two accused of POCSO Act
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