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कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति : महज 24 घंटे में चार्जशीट, 1 महीने के भीतर दरिंदे को मिली मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा

Kotputli-Behror Police Zero Tolerance Policy: Chargesheet filed in just 24 hours, rapist sentenced to life imprisonment within - Kotputli-behrore News in Hindi

बहरोड़/कोटपूतली। महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही जिला कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली है। बहरोड़ थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पुख्ता अनुसंधान और मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को महज 1 महीने के भीतर ऐतिहासिक सजा सुनाई है। विशेष पोक्सो कोर्ट ने दोषी को उसके प्राकृत जीवन काल (मरते दम तक) के लिए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 17 मई 2026 को बहरोड़ क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की हृदयविदारक घटना सामने आई थी। पीड़िता की माता की रिपोर्ट पर बहरोड़ थाने में पोक्सो एक्ट के तहत तुरंत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नीमराना) सुरेश कुमार खींची के निर्देशन और डीएसपी (वृत्त बहरोड़) सचिन शर्मा के सुपरविजन में तत्कालीन थानाधिकारी व अनुसंधान अधिकारी अंकित सामरिया (उप निरीक्षक) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए:
घटना के तुरंत बाद आरोपी सुमित (उम्र 18 वर्ष) पुत्र विजय सिंह, निवासी कारोता (थाना नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा) को त्वरित गिरफ्तार किया।
अनुसंधान अधिकारी अंकित सामरिया ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर सभी पुख्ता और तकनीकी साक्ष्य संकलित कर अदालत में मजबूत चार्जशीट (चालान) पेश कर दिया।
इस संवेदनशील मामले को 'केस ऑफिसर स्कीम' में शामिल किया गया, जिसके तहत गवाहों को बिना किसी देरी के समय पर अदालत में पेश करवाया गया।
पुलिस द्वारा समय पर पेश किए गए अकाट्य साक्ष्यों और लोक अभियोजक (सरकारी वकील) की मजबूत व प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को बचने का कोई मौका नहीं मिला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय कोटपूतली ने इस मामले को अत्यंत संवेदनशील माना।
अदालत ने पोक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत आरोपी सुमित को दोषी करार देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोषी को अब अपना पूरा जीवन सलाखों के पीछे ही गुजारना होगा (प्राकृत जीवन काल तक आजीवन कारावास) और साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा।
इस पूरे प्रकरण में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में तत्कालीन बहरोड़ थानाधिकारी और जांच अधिकारी अंकित सामरिया (उप निरीक्षक) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। उन्होंने पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए रिकॉर्ड समय में न केवल जांच पूरी की, बल्कि गवाहों की सुरक्षा और समय पर उनकी गवाही सुनिश्चित कर पीड़िता को न्याय दिलाने की राह आसान की।
"महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में त्वरित और कठोर न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मामले में जांच अधिकारी अंकित सामरिया की सजगता, त्वरित एक्शन और प्रभावी पैरवी के कारण ही पीड़ित पक्ष को इतनी जल्दी न्याय मिल सका है। भविष्य में भी अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए इसी प्रकार की सख्त और त्वरित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।" - सतवीर सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली-बहरोड़

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Web Title-Kotputli-Behror Police Zero Tolerance Policy: Chargesheet filed in just 24 hours, rapist sentenced to life imprisonment within
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