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भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान का जवाब : शिकायत को बताया दुर्भावनापूर्ण, अगली सुनवाई 26 दिसंबर

Salman Khan response in the misleading advertisement case: Calls the complaint malicious, next hearing on December 26 - Kota News in Hindi

कोटा। कोटा कंज्यूमर कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी की ओर से 9 दिसंबर को भ्रामक विज्ञापन मामले में अपना जवाब पेश किया गया। सलमान खान की तरफ से मुंबई के एडवोकेट पराग और राजश्री पान मसाला की ओर से दिल्ली के एडवोकेट वरुण कोर्ट में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों ने परिवादी द्वारा लगाई गई मांगों का विरोध किया। सलमान खान की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण है और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की गई है। जवाब में यह भी उल्लेख किया गया कि दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर असली हैं, जिनकी तुलना पैन कार्ड और पासपोर्ट से की जा सकती है। वकील पराग ने कहा कि शिकायतकर्ता बिना प्रमाण के तुच्छ और निराधार आपत्तियां उठा रहा है। जवाब में यह भी कहा गया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सलमान खान की व्यक्तिगत पेशी या उनके हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच की मांग की जा सके। अदालत को भी इस प्रकार के आदेश देने का अधिकार नहीं है, खासकर तब जब आरोप केवल अंदाज़ों और कल्पनाओं पर आधारित हों।
उधर, परिवादी पक्ष के एडवोकेट रिपुदमन सिंह और एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने 27 नवंबर को एक एप्लिकेशन दाखिल कर सलमान खान के जवाब और वकालतनामा पर किए हस्ताक्षर की FSL जांच और सलमान खान को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने के निर्देश देने की मांग की थी।
मामले में अगली सुनवाई के लिए कंज्यूमर कोर्ट ने 26 दिसंबर की तारीख तय की है।
कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने 3 नवंबर को सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि "केसर युक्त इलायची" के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है, जबकि ₹5 के पाउच में केसर मिलना संभव नहीं है। इससे जनता भ्रमित हो रही है और युवा वर्ग स्वास्थ्य जोखिमों का सामना कर रहा है।
सलमान खान की ओर से इससे पहले 27 नवंबर को दिए गए जवाब में याचिका को कपटपूर्ण बताया गया था और कहा गया था कि विज्ञापन इलायची का है, न कि पान मसाले का।

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Web Title-Salman Khan response in the misleading advertisement case: Calls the complaint malicious, next hearing on December 26
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